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उत्तराखंड में 11 मई से 18 मई शख्त कर्फ्यू लगा,राज्य में आने के लिए नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी,विस्तार से एसओपी पढ़िए @हिलवार्ता
राज्य में आज कुल कोरोना के मामले देखते हुए राज्य सरकार ने 11 मई से 18 मई तक सख्त कोविड कर्फ़्यू की वकालत की है । 9 पृष्ठों के आदेश के मुख्य अंश इस तरह हैं ।राज्य में कोविड के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर प्रदेश वासियों के हित में सरकार ने आगामी 11 से 18 मई तक प्रथम फेज में संपूर्ण राज्य में सख्त कोविड कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है। केवल 13 मई को राशन (परचून) की दुकानें खोले जाने की अनुमति होगी। राज्य सरकार ने 18 मई सुबह 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। इस अवधि में केवल सुबह 7 से 10 बजे तक आवश्यक वस्तुओं जैसे फल, सब्जी, दूध, मीट आदि की दुकानें ही खुल सकेंगी। पूर्व में यह दुकानें 12 बजे तक खुल रही थी।
इस अवधि में केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभाग ही खुले रहेंगे। इसमें भी 50 प्रतिशत स्टाफ को ही बुलाया जा सकेगा। प्रेस के कर्मचारियों के लिए उनका आईकार्ड ही अनुमन्य होगा। इंटर स्टेट यानी राज्य में बाहर से आ रहे यात्रियों को 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है। आने वालों को देहरादून स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही उन्हें राज्य में आने की अनुमति दी जाएगी। प्रवासियों को 7 दिन का आइसोलेशन अवधि अपनी-अपनी ग्राम सभाओं में बनाये गए स्थान में पूरी करनी होगी। जब उनमें लक्षण नहीं होंगे तब उन्हें घर भेजा जाएगा। इसका खर्च स्टेट फाइनेंस कमीशन की ग्रांट, एसडीआरएफ फण्ड से किया जाने की बात की गई है ।सरकार के प्रवक्ता केबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि शादी समारोह में केवल 20 लोगों की अनुमति दी गयी है। उन्होंने कहा कि हालातों को देखते हुए फिलहाल लोग शादी समारोह को स्थगित करने का निर्णय भी अपने स्तर पर ले सकते हैं। अगर स्थगित नहीं कर सकते इस स्थिति में जिलाधिकारी से 20 व्यक्तियों की अनुमति लेनी आवश्यक होगी । पूर्व में यह संख्या 25 रखी गई थी । इसी तरह शव यात्रा में भी 20 लोगों को ही अनुमति होगी।
इंटर स्टेट मूवमेंट में भी 50 प्रतिशत यात्रियों को ले जाने की अनुमति होगी। वैक्सीनेशन के लिए अगर 18 से 45 वर्ष के व्यक्ति घरों के बाहर निकल रहे हैं तो उन्हें अपना पंजीकरण दिखाना होगा। इसी तरह 45 से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जाने की अनुमति होगी। ट्रेन या हवाई जहाज से आने वाले यात्रियों को लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए टिकट दिखाना होगा। कल 10 मई को 1 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। इसके तत्काल बाद कर्फ्यू लागू होगा। अब केवल 7 से 10 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ( फल, सब्जी, दूध, मीट ) खुलेंगी। इसके साथ ही साथ मंडियों में केवल किसान और रिटेलर को ही आने की अनुमति होगी। इसके अलावा किसी और को अनुमति नहीं होगी। राज्य में सभी शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे। केवल एमबीबीएस व बीडीएस, नर्सिंग कोर्स के अंतिम वर्ष के लिए क्लास चलाई जा सकती हैं। निकाय निरंतर रूप से बस अड्डों, मंडियों आदि को सेनेटाईज करते रहेंगे। शराब की दुकानें और बार पूरी तरह से बंद रहेंगे। बैंक, आईटी वेंडर, गैस एजेंसी को छूट दी गयी है। इसके अलावा दवा स्टोर्स क्लीनीक्स, पैथ लैब, रिसर्च लैब आदि को कर्फ्यू में छूट दी गई है ।विस्तार से जानने के लिए आदेश को पढिये
हिलवार्ता न्यूज डेस्क