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काम की खबर: दुपहिया वाहन चालक ध्यान दें, 9 माह से 4 साल तक के बच्चे को पहनना होगा हेलमेट,पूरी खबर@हिलवार्ता
दिल्ली: अगर आप 4 साल की उम्र तक के बच्चे को अपनी मोटर साइकिल, स्कूटी या अन्य दो पहिया वाहन में ले जा रहे हैं तो इस खबर को जरूर पढ़ लीजिए ।
भारत सहित दुनियां भर में सड़क दुर्घटनाओं में लाखों लोग प्रतिवर्ष जान से हाथ धो बैठते हैं । भारत की बात करें तो यहां वर्ष 2017 में 1,47,913 जबकि 2018 में 1,51,471 लोग अपनी जान गवां बैठे ।
2020 में लोकडौन की वजह इसमें कमी आई फिर भी 1,31714 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए ।
दुनिया भर में सड़क दुर्घटनाओं में भारत का प्रतिशत 10 है । यानी कुल मौतों का 10 प्रतिशत भारत से हैं । भारत मे अधिकतर मौते खराब सड़कों और यातायात नियमों की अनदेखी की वजह होती हैं लिहाजा सड़क परिवहन मंत्रालय बीच बीच मे नए नियम लागू कर इनमें कमी लाने की कोशिश करता है । इसी अभियान के तहत .
केंद्र ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 को मोटर वाहन (संशोधन ) अधिनियम 2019 नौ अगस्त 2019 द्वारा संशोधित किया है । दुपहिया वाहनों में 9 माह से चार साल तक के बच्चे के लिए विशेष तरह के हेलमेट जो उसके सिर में फिट आए की वकालत की है । सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक खास तरह की बेल्ट भी उपयोग में लाए जाने की बात कही है जिसमे बच्चा चालक की पीठ से एक बेल्ट से बधा होने को अनिवार्य बताया गया है ।
Photo of the helmet &child belt
मंत्रालय ने जी एस आर 758 (ई) के तहत 21 अक्टूबर 2021 में नियम मसौदा तैयार करते हुए कहा है कि यह जिम्मेदारी चालक की है कि उसके पीछे बैठा 4 वर्ष आयु तक का बच्चा सुरक्षित रहे । भारतीय मानक ब्यूरो मानकों पर खरे पाए जाने वाले सेफ्टी हेलमेट का अनुपालन की बात कही गई है । साथ ही यह बात भी सुनिश्चित करने को कहा है कि वाहन की गति सीमा 40 किमी प्रतिघंटा से अधिक न होने को कहा है ।
हिलवार्ता न्यूज डेस्क