राष्ट्रीय
21 जून 2019 के बाद लगातार दो बार जीएसटी रिटर्न फाइल करने में फेल हुए तो नहीं मिलेगा ई, वे, बिल, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का फरमान पूरा पढ़िए @ हिलवार्ता
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा है कि लगातार दो बार जीएसटी फाइल नहीं करने वाले कारोबारियों को 21 जून 2019 के बाद ई वे बिल जेनरेट नहीं होगे.यानी अब टाइम से जीएसटी रिटर्न नहीं भरने वाले कारोबारियों को 21 जून बाद ई वे बिल नहीं मिलेंगे ।
सीबीआईसी ने आज अडवाइजरी जारी करते हुए कहा एनुअल या वार्षिक रिटर्न जीएसटी फाइल करने की अंतिम तिथी 30 जून 2019 कर दी गई है साथ ही कहा गया है कि जीएसटीआर 9 में फाइलिंग के बाद किसी प्रकार का बदलाव नही किया जा सकता है इसलिए पेनल्टी से बचने के लिए सही तरीके से जीएसटी रिटर्न भरा जाना चाहिए. हर टैक्स पेयर की जिम्मेदारी है कि रिटर्न में सही जानकारी दी जानी चाहिए
विभाग ने कहा है कि वार्षिक और मासिक टैक्स फाइलिंग में किसी तरह का अंतर होने पर पेनाल्टी सहित शख्त कार्यवाही की जाएगी.
हिलवार्ता न्यूज डेस्क
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