राष्ट्रीय
शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2000 नहीं अब 10000 हुआ जुर्माना,लाइसेंस भी हो सकता है निरस्त, बिना हेलमेट, रैश ड्राइविंग,ओवरस्पीड की जुर्माना राशि 100 गुना तक बढ़ी, नाबालिक को गाड़ी देने पर माता पिता को सजा.मोटर यान अधिनियम 2019 की मोटी बातें,जानिए@हिलवार्ता
लोकसभा में मोटर यान अधिनियम 2019 पास हो गया है अब इसे राज्य सभा मे पास होना है राज्यसभा से पास हो जाने के पास देश के सामने नया मोटर यान अधिनियम 2019 अस्तिव में आ जायेगा.नए अधिनियम में सरकार ने बड़े बदलाव किए हैं सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश मे सड़क दुर्घटनाओं में हर रोज 400 लोग अपनी जान गवांते हैं जबकि w.h.o.का आंकड़ा 700 के आसपास है सड़क सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है जनहित में मोटर यान अधिनियम 1988 में संशोधन की लंबे समय से पैरवी की जा रही थी.
केंद्र सरकार के अनुसार 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों सहित सड़क सुरक्षा से संबंधित विशेषज्ञो से मंत्रणा के बाद अधिनियम में बदलाव किए गए हैं जिसका सकारात्मक प्रभाव वांछनीय है विधेयक में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में काफी सख्त प्रावधान रखे गये हैं जो इस प्रकार हैं.
किशोर नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने और किसी भी तरह की दुर्घटना पर माता पिता या वाहन स्वामी के खिलाफ दंडात्मक कारवाही किए जाने का प्रावधान किया गया है,बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर चालान की राशि, खतरनाक ढंग से वाहन चलाना,शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना बढ़ा दिया गया है और लाइसेंस निरस्तीकरण की बात की गई है,निर्धारित सीमा से तेज गाड़ी चलाना और निर्धारित मानकों से अधिक लोगों को बिठाकर अथवा अधिक माल लादकर गाड़ी चलाने जैसे नियमों के उल्लंघन पर कड़े जुर्माने का प्रावधान किया गया है,इसमें आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर भी जुर्माने का प्रस्ताव किया गया है.
विधेयक में तेज गाड़ी भगाने पर भी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। बिना बीमा पॉलिसी के वाहन चलाने पर भी जुर्माना रखा गया है। बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर जुर्माना एवं तीन माह के लिये लाइसेंस निलंबित किया जाना शामिल है.विधेयक में केंद्र सरकार के लिये मोटर वाहन दुर्घटना कोष के गठन की बात कही गई है जो भारत में सड़क का उपयोग करने वालों को अनिवार्य बीमा कवर प्रदान करेगा, इस विधेयक में यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है जिसमे से कुछ इस प्रकार है.
शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर पहले 2000 रुपया था अब 10000 रुपया कर दिया गया है साथ ही लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही.रैश यानी तेज खतरनाक तरीके से ड्राइविंग पर फाइन भी 1000 रुपये से बढ़ाकर 5000 कर दिया गया है,बिना लाइसेंस पकड़े जाने पर अब 500 नहीं 5000 रुपये का चालान होगा.बिना सीट बेल्ट पहने चलाने पर 100 रुपये की बजाय 1000 देना होगा,इसके अलावा तय सीमा से अधिक स्पीड से चलाने पर 400 के स्थान पर 1000 से 2,000 रुपये ज्यादा भरने होंगे,यही नहीं अब मोबाइल फ़ोन पर बातचीत करते पकड़े जाने पर 5000 रुपया देना होगा फाइन देना होगा जबकि अभी तक 1000 रुपया देकर मुक्ति पा लेते थे सड़क पर दुर्घटना होने पर चोटिल व्यक्ति की सहायता करने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ जागरूकता के लिए जनभागीदारी की बात एक्ट में की गई है.सड़क सुरक्षा पर नया कानून राज्यसभा से पास होकर जल्द राष्ट्रपति महोदय की संस्तुति बाद अमल में आ जायेगा. देखना होगा इस जनउपयोगी कानून को लागू करवाने में कार्यदायी संस्थाएं कितनी कारगर होती है जबकि इंफोर्समेंट एजेंसीज की देश मे भारी कमी है.
हिलवार्ता न्यूज डेस्क
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