राष्ट्रीय
चीफ जस्टिस पर लगे आरोप खारिज, इनहाउस पैनल ने कहा आरोपों में दम नहीं आइये पढ़ते हैं .
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ दायर यौन उत्पीड़न का मामला आखिरकार खारिज हो गया है आज इन हाउस पैनल में जस्टिस इंदु मल्होत्रा जस्टिस इंदिरा बेनर्जी और जस्टिस एस ए बोबडे ने यह फैसला सुनाते हुए बताया कि जस्टिस गोगोई पर लगे आरोप सिद्ध नहीं हो सके, आरोप के तौर पर पेश सबूत न्यायधीश पर आरोप साबित नहीं करते इसलिए इस मामले को खारिज कर दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश में 2003 में कहा गया है कि इनहाउस पैनल के निर्णयों को नियम के तहत सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, यानी पैनल प्रोसिडिंग की जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं आएगी .
जस्टिस गोगोई पर आरोप लगने के बाद उन्होंने इस मामले की जांच करने की बात कही थी साथ ही कहा था कि न्यायपालिका खतरे में है इसलिए इस प्रकरण की जांच होनी चाहिए पूर्व चीफ जस्टिस ऐ के पटनायक की अध्यक्षता में जांच टीम बिठाई गई जिसका निर्णय आज आया है.
पैनल के निर्णय के बाद शिकायतकर्ता को झटका और जस्टिस गोगोई को राहत मिली है अब सवाल है किसी भी नियति से आरोप प्रत्यारोप वह भी चीफ जस्टिस के खिलाफ लग सकते हैं तब आम जन का क्या होगा समझा जा सकता है ऐसे मामलों में कोर्ट की कार्यवाही पर आम जन की नजर होगी कि ऐसे मामले पर कैसे कोर्ट कार्यवाही करेगा,जिससे ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो.
हिलवार्ता न्यूज डेस्क
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