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नैनीताल जिले में बिना मास्क पकड़े जाने, सार्वजनिक स्थल पर थूकने,निश्चित दूरी मेंटेन नहीं करने पर जुर्माने का एलान.हिलवार्ता न्यूज
इधर उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मरीजों का आंकड़ा 82 पहुच गया है आज नैनीताल जिले में दो और मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं इसलिए जिले में लाकडाउन के नियमो का शख्ती से पालन करवाने हेतु जिलाधिकारी नैनीताल सविन बंसल ने कल से नियमो के पालन नही करने पर जुर्माने का प्रावधान किया है ।
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कल से नैनीताल जिले में कोविड 19 एपेडमिक डिजीज 1987 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के प्रावधानों के तहत किसी तरह की कोताही जिससे कि कोरोना संक्रमण फैल सकता है की मनाही है अगर आप सार्वजनिक स्थलों पर बिना मास्क पकड़े जाते हैं तो पहली दफा आपके 200 रुपये का चालान कटेगा । दुबारा पकड़े जाने पर 500 और तीसरी बार मे मुकदमा भी ।
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फल शब्जी सहित सब्जी तरह के व्यवसायिक स्थलों पर शोशल डिस्टेंसिनग का पालन अनिवार्य रूप से किए जाने की अपेक्षा रखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर इसके उल्लंघन पर 2000 रुपये तक के जुर्माने की बात कही है । इसी तरह सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर 200 रुपये से 1000 रुपए का और अधिक बार दुहराए जाने पर 2000 रुपए तक का जुर्माना वसूला जाने के निर्देश जारी किया है ।
कल से नियमो का पालन नहीं करने वालों पर पुलिस की नजर बनी रहेगी और नियमो का उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा ।
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हिलवार्ता न्यूज डेस्क
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