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नैनीसार भूमि आबंटन मामले में हाईकोर्ट सख्त, एक सप्ताह में जबाब मांगा.पढ़ें @हिलवार्ता

नैनीसार जमीन आवंटन मामले में हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई, कोर्ट ने सख्ती से कहा कि सरकार एक हफ़्ते के केे भीतर जबाब दाखिल करे, इसका मतलब हुआ कि सचिव राजस्व को 9 जनवरी 2020 तक सभी दस्तावेजों को कोर्ट के समक्ष पेश करना होगा।अल्मोड़ा निवासी बिशन सिंह व पीसी तिवारी द्वारा नवंबर 2015 में जनहित याचिका दाखिल कर कहा कि रानीखेत तहसील के अंतर्गत ग्राम नैनीसार में तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा हिमांशु एजुकेशन सोसाइटी को 353 नाली भूमि 22 सितंबर 2015 को आवंटित कर दी थी इस आदेश को याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी थी।

आज तक राज्य सरकार के द्वारा मामले में जबाब नही दाखिल किए जाने पर हाई कोर्ट ने नाराजगी ब्यक्त करते हुए राज्य सरकार को मात्र एक सप्ताह का समय देते हुए आदेश किया है कि यदि तय समय सीमा में जबाब दाखिल नही किया गया तो 9 जनवरी 2020 को सचिव राजस्व हाई कोर्ट की खंडपीठ के समक्ष समस्त दस्तावेजों सहित पेश हों। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा के समक्ष हुई।

फ़ोटो संतोष कबड़वाल fb वाल से

दरसल याचिकाकर्ताओ की तरफ से ग्राम नैनीसार की भूमि के आवंटन को इस आधार पर चुनौती दी गयी कि सरकार ने मनमाने तरीके से प्राइवेट संस्था को बिना विधि प्रावधानों के आबंटित कर दिया है आरोप था कि सरकार ने नियमों का उल्लंघन कर अपने चहेते लोगो को करोड़ो की भूमि ओने के भाव आवंटित की है जो गैरकानूनी है जिसे तत्काल रद्द किया जाना चाहिए, ज्ञात रहे कि नैनीसार में, इस भूमि आबंटन के खिलाफ पर बड़ा आंदोलन हुआ ।

हिलवार्ता न्यूज डेस्क

@hillvarta. com

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