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बीड़ी पांडे हॉस्पिटल में 4 मई तक आईसीयू, अस्पतालों में आवश्यक सुविधा संचालित करे उत्तराखंड सरकार,हाईकोर्ट.खबर@हिलवार्ता
उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल में आज अधिवक्ता दुष्यन्त मैनाली द्वारा 24 अप्रैल को दायर याचिका की सुनवाई हुई है । जिसमें यह कहा गया था कि उत्तराखंड में वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए डॉक्टरों, पेरामेडिकल स्टाफ के पास आवश्यक उपकरण नहीं है साथ ही यह भी कि जो किट सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए गए उनकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। माननीय कोर्ट ने दायर याचिका की सुनवाई की और अगली सुनवाई के लिए 5 मई की तिथि नियत की है ।
न्यायमुर्ति शुधांशू धुलिया व न्यायमुर्ति रविन्द्र मैठाणी की खण्डपीठ ने सरकार को निर्देश दिए है कि बीड़ी पांडे अस्पताल में 4 मई तक आईसीयू की सुविधा संचालित करे साथ ही अन्य अधिकृत अस्पतालों में भी आईसीयू और वेंटिलेटर की सुविधा सुनिश्चित की जाए।
आज हुई सुनवाई के दौरान महानिदेशक स्वाथ्य एवं कल्याण की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि माननीय न्यायालय के आदेश 24 अप्रैल के क्रम में सरकार ने कुछ अस्पतालों में सुविधाएं संचालित कर दी है उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल अल्मोड़ा में चार आईसीयू बेड, दो वेंटिलेटर,पांच मल्टी पैरामोनीटर,एक डिजिटल एक्सरे और दस थमर्ल स्कैनर लगा दिए गए हैं । जबकि जिला अस्पताल बागेश्वर में- पांच आईसीयू बेड, तीन वेंटिलेटर, पांच मल्टी पैरामोनीटर,पन्द्रह थमर्ल स्कैनर लगाए गए है साथ ही जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग में- पांच आईसीयू बेड, तीन वेंटिलेटर, छः मल्टी पैरामोनीटर, पांच थर्मल स्कैनर, मेला अस्पताल हरिद्वार में- चार आईसीयू बेड, दो वेंटिलेटर, चार मल्टी पैरामोनीटर, एक डिजिटल एक्सरे और दो थर्मल स्कैनर स्थापित कर दिये गए हैं। इसके अतिरिक्त कोर्ट को यह भी बताया गया कि सरकार ने इन अस्पतालों में डिफीबिरिलेटर , ऑक्सीजन सिलेंडरों जिनकी संख्या 4 और 6 है की भी व्यवस्था कर दी गयी है।
सुनवाई के दौरान याचिकर्ता एडवोकेट दुष्यंत द्वारा कोर्ट में बताया गया कि सरकार ने अन्य अधिकृत अस्पतालों में अभी तक कोई व्यवस्था नही की है जिसका संज्ञान लेते हुए माननीय खंडपीठ ने सरकार से 4 मई तक सभी अस्पतालों में आवश्यक उपकरण स्थापित कर 5 मई को रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है ।
हिलवार्ता न्यूज डेस्क