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केदारनाथ आपदा में लापता लोगों को खोजने के लिए टीम बनाएं,हाईकोर्ट का सरकार को निर्देश.पढ़ें@हिलवार्ता
2013 उत्तराखंड के केदारनाथ में आई भीषण आपदा में करीब 4200 लोग लापता हुए थे जिनमें से करीब 600 लोगों को ही ढूंढा जा सका शेष करीब 3600 लोगों के परिजन आज तक अपनों की किसी तरह की जानकारी से अनभिज्ञ हैं । तत्कालीन उत्तराखंड सरकार ने आपदा के कुछ समय बाद श्रद्धालुओं को ढूढने का काम रोक दिया था ।
आज नैनीताल हाईकोर्ट में दिल्ली निवासी याचिकाकर्ता अजय गौतम की इसी मामले में याचिका पर सुनवाई हुई, मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रवि मलिथम न्यायमूर्ति एन एस धनिक की खंडपीठ में हुई जहां दोनो न्यायाधीशों ने सुनवाई करते हुए सरकार को निर्देशित किया कि पुरातात्विक विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया, वाडिया इंस्टिट्यूट, एवम हिमालयन जियोलॉजी के विशेषज्ञों की एक टीम अविलंब गठित की जाए । कमेटी रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक करे जिससे कि इस मामले में लोगों को सही तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त हो सके ।
याचिकाकर्ता अजय गौतम ने आज माननीय हाईकोर्ट को अवगत कराते हुए कहा था कि आपदा के बाद केदार घाटी में से करीब 4200 लोग लापता हो गए थे जिसमें से 600 लोगो के कंकाल बरामद करे गए थे आपदा के बाद घाटी में आज भी 3600 लोग दफन हैं जिन्हें किसी तरह ढूढ़कर निकाला जाना चाहिए जिससे कि उनके परिवारीजन उनका अंतिम संस्कार कर सके।अजय गौतम ने बताया कि इन लोगों को निकालने के लिए उत्तराखंड सरकार कोई कार्य नही कर रही है,लिहाजा याचिका में मांग की गई कि सरकार को निर्देश जारी किया जाए । कोर्ट ने सुनवाई के बाद सरकार को कार्यवाही के लिए निर्देश जारी किए । इधर सरकारी प्रतिनिधि की तरफ से कोर्ट द्वारा जारी निदेशों पर जल्द कार्यवाही का भरोसा कोर्ट को दिया है ।
हिलवार्ता न्यूज डेस्क