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नैनीताल हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस के चलते अवकाश किया घोषित. पढ़िए फुल कोर्ट का निर्णय,कब तक खुलेगा कोर्ट,जानें @हिलवार्ता
उत्तराखंड हाईकोर्ट में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के 26 मार्च से 4 अप्रैल तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंह बोनाल की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिये हाईकोर्ट में अवकाश घोषित करने की मांग की थी । इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा राज्य में लॉक डाउन की घोषणा के बाद आज मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता में फुल कोर्ट की बैठक हुई । तत्पश्चात इस आशय का पत्र सार्वजनिक किया गया ।
ज्ञात रहे कि 2 अप्रैल से नवरात्रियां है अतः कुछ छुट्टियां पहले से ही हैं इस तरह देखा जाय तो 14 अप्रैल 2020 तक अवकाश के कारण कोर्ट 15 अप्रैल तक ही खुलेगा ।
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने बताया गया है कि मुख्य न्यायधीश ने यह भी कहा है कि वायरस से जितने भी दिन कोर्ट के कार्य मे व्यवधान पहुंचेगा उसकी भरपाई हेतु क्रिसमस की छुट्टियो में कोर्ट खोला जाएगा।
इसके अलावा कोर्ट ने कहा है किसी तरह की इमरजेंसी मामलों के निपटारे के लिए संबंधित जिला न्यायलय के जज को यह अधिकार है कि वह सुविधानुसार निर्णय लें ।
हिलवार्ता न्यूज डेस्क
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