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उत्तराखंड : बड़ी हुई फीस वापस नहीं करने पर,पतंजली आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक आचार्य बाल कृष्ण,प्रिंसिपल डीएन शर्मा एवम् उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविधालय की कुल सचिव माधवी गोस्वामी को अवमानना नोटिस, पूरा पढ़िए@हिलवार्ता

उत्तराखंड के विद्यालयों में आयुर्वेद पढ़ रहे छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं, आयुर्वेदिक मेडिकल कालेजों में फीस वृद्धि के खिलाफ वर्ष 2018 में याचिका दायर की गई थी जिस पर निर्णय देते हुए माननीय कोर्ट ने सरकार और संस्थानों में फीस का ढांचा तय करने और बड़ी हुई फीस छात्रों को वापस करने का आदेश दिया था.
हाई कोर्ट ने पतंजली आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक आचार्य बाल कृष्ण,प्रिंसिपल डीएन शर्मा एवम् उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविधालय के कुल सचिव माधवी गोस्वामी को न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने अवमानना नोटिस जारी किया है.मामले के अनुसार विश्वविधालय के छात्र सुभम पंत व 23 अन्य छात्रो ने अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि कोर्ट ने बढ़ाई गयी फीस से सम्बंधित साशानादेश 2018 में ही निरस्त कर दिया था और बढ़ाई गयी फीस छात्रो को वापस करने को भी कहा था परन्तु विश्वविधालय द्वारा न तो उनको फीस वापस की जा रही है और निरस्त किये गए साशनादेश के आधार पर ही उनसे फीस ली जा रही है.
आज सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पतंजली आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक आचार्य बाल कृष्ण,प्रिंसिपल डीएन शर्मा एवम् उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविधालय के कुल सचिव माधवी गोस्वामी को कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी कर दिया,मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई और इसी पीठ ने आज अवमानना नोटिस जारी किया है.
Hillvarta news desk
@http://hillvarta.com

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