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Big Breaking:उत्तराखंड में स्कूल बस संचालन की गाइडलाइन जारी,School Bus संचालन के लिए अब जरूरी होगा नियमों का पालन,पढिये@हिलवार्ता
उत्तराखंड में स्कूल बस संचालन के लिए कड़े नियम तय कर दिए गए हैं । जानकारी के अनुसार बस दुर्घटनाओं को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से स्कूल बस संचालन हेतु गाइडलाइन बनाए जाने को कहा था । सरकार ने बस संचालन के लिए कई बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए हैं जिनका पालन करना अब सभी स्कूल बस संचालकों के लिए अनिवार्य होगा ।
नए दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूल बस चालक को भारी वाहन चलाने का कमसेकम पांच साल का अनुभव जरूरी किया गया है । इसके साथ ही चालक को पुलिस सत्यापन कराना होगा । परिवहन नियमों की अनदेखी भारी पड़ सकती है दो चालान होने की दशा में लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रकिर्या अमल में लाई जाएगी । और चालक को अयोग्य घोषित किया जा सकता है । किसी तरह का नशे का सेवन आपसे लाइसेंस छीनने के लिए काफी होगा । ओवरस्पीड भी आपके लाइसेंस निरस्तीकरण का कारण बन सकता है । बसों में योग्य परिचालक होना भी अनिवार्य कर दिया गया है । यही नही अब परिचालक की नियुक्ति भी केंद्रीय मोटर यान नियमानुसार ही करनी होगी ।
छात्राओं को स्कूल तक ले जाने वाली बसों में महिला सहायक होना नितांत आवश्यक कर दिया गया है । साथ ही यह भी कि ऐसी हर बस में स्पीड गवर्नर भी लगाना होगा । जिससे कि वाहन की गति नियंत्रण में रहे । वाहन में सुरक्षा दरवाजा अनिवार्य रूप से होना चाहिए ।साथ ही फर्स्ट एड बॉक्स और अग्निशमन यंत्र भी सही हालात में जरूरी कर दिया गया है । नियमावली ने यह भी स्पष्ट किया गया है कि चालक को वाहन में मौजूद विद्यार्थियों के नाम पते सहित ब्लड ग्रुप की जानकारी रखनी होगी ।
हालांकि स्कूल बसों के संचालन हेतु सरकार द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं लेकिन स्कूलों में चलाई जा रही पुरानी बसों को लेकर किसी तरह का जिक्र गाइडलाइन में नही किया गया है । सरकार द्वारा तय दिशा निर्देशों का फायदा बच्चों और अभिवावकों को जरूर मिलने की उम्मीद है लिहाजा नियमो के पालन की व्यवस्था उचित हो ।
हिलवार्ता न्यूज डेस्क