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उत्तराखण्ड

उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमि० का एलान, बिजली बिल का पैसा चुकाओ. 31 मार्च तक बिलम्ब शुल्क/अधिभार में छूट पाओ.खबर विस्तार से @हिलवार्ता

उत्तराखंड पॉवर कॉर्पोरेशन ने 75 किलो वाट भार तक के घरेलू वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिलों में बिलम्ब शुल्क अधिभार में 31 मार्च 2021 तक छूट देने का एलान किया है ।

राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को इस छूट को प्राप्त करने के लिए विभाग को एक फार्म भरकर जमा करना होगा । बशर्ते कि लंबित विद्युत देयों की मूल धनराशि 31 मार्च तक जमा कर दी जाए ।

विभाग ने एक शर्त और बताई है कि जो उपभोक्ता बिल में दर्शाई गई अवशेष राशि से सहमत नहीं हैं वे इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रारूप 1 पर अपना प्रार्थना पत्र सम्बंधित खण्ड कार्यालय में पूर्ण साक्ष्यों के साथ उपलब्ध कराने को कहा है जिस पर सम्बंधित अधिकारी 7 दिन के भीतर की गई कार्यवाही की सूचना ग्राहक को उपलब्ध कराएंगे ।

विभाग द्वारा कहा गया है 31 मार्च तक अधिक से अधिक बिलों का भुगतान करने के उद्दयेश्य से यह छूट प्रदान की जा रही है । जिससे कि राजस्व में बृद्धि हो सके ।

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