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उत्तराखण्ड

पंचायत राज एक्ट संशोधन के खिलाफ दायर याचिका का फैसला सुरक्षित,पूरा पढ़िए @हिलवार्ता न्यूज

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पंचायत राज एक्ट में सनसोधन के खिलाफ दायर याचिकाओ में सुनवाई करते हुए निर्णय शुरक्षित रख लिया है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई।
मामले के अनुसार मोहन लाल आर्य व जोत सिंह नेगी व अन्य ने याचिकाए दायर कर कहा है कि सरकार ने पंचायत राज एक्ट 2016 की धारा 8 (r) के तहत दो से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवारो को पंचायत चुनाव लड़ने के लिए आयोग्य घोषित कर दिया है। परन्तु सरकार ने संसोधित एक्ट में कहीं यह उल्लेख नही किया है कि यह एक्ट कब से लागू होगा इसकी समयसिमा तय नही की है और कब से प्रभावी होगा।
याचिकर्ताओ का यह भी कहना है कि यह संसोधन एक्ट उन पर लागू नही होता है।याचिकर्ता का यह भी कहना है कि अन्य राज्यो में संसोधित एक्ट लागू करने से पहले तीन सौ दिन का ग्रेस पीरियड का समय दिया गया है लेकिन इस एक्ट में इसका उल्लेख नही किया गया है.
हिलवार्ता न्यूज डेस्क
@hillvarta.com

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